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Mumbai: बिस्किट के पैकेट में मिला कीड़ा, ब्रिटानिया को चुकाने होंगे 1.75 लाख रुपये

Updated on: 02 July, 2025 03:36 PM IST | Mumbai
Samiullah Khan | samiullah.khan@mid-day.com

शिकायतकर्ता मलाड में रहने वाली है. फरवरी 2019 में दूषित उत्पाद के सेवन के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के बाद उसने मामला दर्ज कराया था.

पैकेजिंग का लेबल जिसमें पैकेजिंग की तारीख आदि दर्शाई गई है (दाएं) बिस्किट के अंदर जीवित कीड़ा. तस्वीरें/विशेष व्यवस्था द्वारा

पैकेजिंग का लेबल जिसमें पैकेजिंग की तारीख आदि दर्शाई गई है (दाएं) बिस्किट के अंदर जीवित कीड़ा. तस्वीरें/विशेष व्यवस्था द्वारा

उपभोक्ता अधिकारों की एक बड़ी जीत में, साउथ मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चर्चगेट स्थित एक केमिस्ट को एक उपभोक्ता को कुल 1.75 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसने 2019 में गुड डे बिस्कुट के एक पैकेट में एक जीवित कीड़ा पाया था. शिकायतकर्ता मलाड में रहने वाली 34 वर्षीय आईटी पेशेवर है. फरवरी 2019 में दूषित उत्पाद के सेवन के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के बाद उसने मामला दर्ज कराया था. शिकायत के अनुसार, महिला ने दक्षिण मुंबई में काम पर जाते समय चर्चगेट स्टेशन पर अधिकृत खुदरा विक्रेता मेसर्स अशोक एम शाह से बिस्किट का पैकेट खरीदा था. दो बिस्किट खाने के कुछ ही देर बाद उसे मिचली आने लगी और उल्टी होने लगी. पैकेट का निरीक्षण करने पर, वह अंदर एक जीवित कीड़ा पाकर भयभीत हो गई.

जब वह इस मुद्दे को उठाने के लिए दुकान पर लौटी, तो दुकानदार ने कथित तौर पर उसकी शिकायत को खारिज कर दिया. उसने ब्रिटानिया के ग्राहक सेवा केंद्र से भी संपर्क किया, लेकिन कथित तौर पर उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उपभोक्ता ने तब दूषित बिस्किट पैकेट को उसके बैच विवरण सहित सुरक्षित रखा और उसे बृहन्मुंबई नगर निगम के खाद्य विश्लेषक विभाग को सौंप दिया. लैब रिपोर्ट ने कीड़ों की मौजूदगी की पुष्टि की और उत्पाद को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया.


इसके बाद, उसने 4 फरवरी, 2019 को ब्रिटानिया को मुआवज़ा मांगते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया. निर्माता की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर, उसने मार्च 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें मानसिक पीड़ा के लिए 2.5 लाख और मुकदमे की लागत के लिए 50,000 की मांग की गई. मिड-डे से बात करते हुए, शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पंकज कंधारी ने कहा, "महिला ने अपनी दिनचर्या के तहत चर्चगेट की दुकान से बिस्किट खरीदा और उसे खाने के बाद बीमार पड़ गई. उसने नमूने को सुरक्षित रखकर और उसका परीक्षण करवाकर जिम्मेदारी से काम किया. रिपोर्ट से साबित हुआ कि उत्पाद खाने लायक नहीं था. फिर भी, न तो खुदरा विक्रेता और न ही निर्माता ने मुआवज़ा दिया, जिससे उसके पास अदालत के माध्यम से न्याय पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा."


अधिवक्ता कंधारी ने कहा कि इस मामले में कई वर्षों में 30 से 35 सुनवाई हुई. 27 जून को, अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें ब्रिटानिया को 1.5 लाख रुपये और दुकानदार को 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया - दोनों को फैसले के 45 दिनों के भीतर. अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई भी पक्ष अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वे पूर्ण भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे. मिड-डे ने ब्रिटानिया के वकील आरडी खरे से कंपनी का पक्ष रखने के लिए संपर्क किया, लेकिन प्रेस टाइम तक कोई जवाब नहीं मिला. मिड-डे ने आधिकारिक बयान के लिए ब्रिटानिया के जनसंपर्क अधिकारी से भी संपर्क किया. अधिकारी ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जवाब देंगे. हालांकि, प्रेस टाइम तक कोई जवाब नहीं मिला.


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