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पुराने वाहन को खुद बनाओ कबाड़ तो नए पर मिलेगा 15 प्रतिशत टैक्स छूट

Updated on: 02 April, 2025 04:12 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि गैर-परिवहन वाहनों को 10 प्रतिशत की कर रियायत दी जाएगी.

प्रतीकात्मक छवि

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महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को उन मालिकों को 15 प्रतिशत कर रियायत देने का फैसला किया है जो उसी प्रकार का नया वाहन खरीदते समय अपने वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ में डालते हैं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधा (आरवीएसएफ) में पंजीकरण के आठ साल के भीतर स्वेच्छा से कबाड़ में डाले गए परिवहन वाहनों और पंजीकरण के 15 साल के भीतर स्वेच्छा से कबाड़ में डाले गए गैर-परिवहन वाहनों को 10 प्रतिशत की कर रियायत दी जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि एकमुश्त कर के अधीन परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को 15 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी. वहीं, परिवहन श्रेणी में पंजीकरण की तारीख से अगले आठ वर्षों के लिए वार्षिक कर के अधीन वाहनों को 15 प्रतिशत वार्षिक कर रियायत दी जाएगी और गैर-परिवहन वाहनों को अगले 15 वर्षों के लिए वार्षिक कर रियायत दी जाएगी. आरवीएसएफ में वाहन को स्क्रैप करने के बाद मालिक द्वारा प्राप्त जमा प्रमाणपत्र कर रियायत के लिए दो साल तक वैध रहेगा. यह कर रियायत खरीद के बाद उसी प्रकार के वाहन - दोपहिया, तिपहिया या हल्के मोटर वाहन - को पंजीकृत करते समय लागू होगी. बयान में कहा गया है कि यह छूट तभी मिलेगी जब इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल के भीतर ऐसे वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप किया जाता है.


मुंबई की एक विशेष अदालत ने निर्देश दिया है कि 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के कथित मास्टरमाइंडों में से एक टाइगर मेमन और उसके परिवार से जुड़ी 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाएं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत द्वारा जारी आदेश के बाद, ये संपत्तियां 1994 से बॉम्बे हाईकोर्ट के रिसीवर के कब्जे में थीं. विचाराधीन संपत्तियों में बांद्रा (पश्चिम) में एक फ्लैट, माहिम में एक कार्यालय स्थान और एक खुला प्लॉट, सांताक्रूज़ (पूर्व) में एक खाली प्लॉट और एक फ्लैट, कुर्ला की एक इमारत में दो फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक कार्यालय, डोंगरी में एक दुकान और प्लॉट, मनीष मार्केट में तीन दुकानें और मुंबई के शेख मेमन स्ट्रीट पर एक इमारत शामिल है.


तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम, SAFEM (FOP) अधिनियम के तहत संपत्तियों को छोड़ने का अनुरोध किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार मेमन के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1992 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत जारी किए गए निरोध आदेश के आधार पर शुरू की गई थी. इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी ने 1993 में SAFEM (FOP) अधिनियम के तहत विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया. हालांकि, 1994 में, इन संपत्तियों को 1993 के मुंबई बम धमाकों की सुनवाई की निगरानी करने वाली विशेष टाडा अदालत ने जब्त कर लिया था और बाद में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था. 

अदालत ने सक्षम प्राधिकारी की याचिका के संबंध में टाइगर मेमन और उसके परिवार को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि 1994 में जारी किए गए कुर्की आदेश को रद्द करना आवश्यक था. आदेश में आगे कहा गया है कि अचल संपत्तियों का कब्ज़ा 1993 में पारित ज़ब्ती आदेश के अनुरूप आवेदक (सक्षम प्राधिकारी) के माध्यम से केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक  सीबीआई के अनुसार, 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने सहयोगियों टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची थी. जबकि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन भगोड़े बने हुए हैं, मेमन के भाई याकूब मेमन को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. उसे 2015 में फांसी दी गई.


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