Updated on: 30 January, 2025 05:22 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
पाल ने कहा कि सदस्यों को विधेयक का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है.
जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल. फ़ाइल चित्र
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बुधवार को कहा कि आज की बैठक में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जेपीसी रिपोर्ट को अपनाना और संशोधित संशोधित विधेयक. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पाल ने कहा कि सदस्यों को विधेयक का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है, लेकिन समिति आगे की प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों के बारे में अध्यक्ष को सूचित करने से पहले औपचारिक रूप से इसे अपनाएगी.
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रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, "रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक- दोनों को आज अपनाया जाएगा." उन्होंने कहा, "हमने 656 पन्नों की जेपीसी रिपोर्ट सभी सदस्यों को वितरित की थी. जेपीसी के सभी विचार-विमर्श और उसके बाद तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर, जेपीसी समिति रिपोर्ट को अपनाएगी... वक्फ पर जेपीसी के लिए आज दो कारणों से एक महत्वपूर्ण दिन है- हम अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेंगे और इसे अपनाएंगे, और साथ ही हम संशोधित संशोधित विधेयक को जेपीसी के सामने पेश करेंगे और इसे अपनाएंगे... समर्थन या विरोध करना सदस्य का अधिकार है." जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, "जैसे ही रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, मैं अध्यक्ष को सूचित करूंगा और वह प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगे."
इस बीच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने मंगलवार को जेपीसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दिए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह विधेयक वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के साथ-साथ बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में काम करेगा. रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों/धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंगलवार को जेपीसी द्वारा मंजूरी दे दी गई. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी द्वारा बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जबकि समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बढ़ाया जाएगा.
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.
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