Updated on: 16 March, 2024 01:25 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
याचिका में चुनाव के लिए उचित विश्वविद्यालय क़ानून, विनियम या तंत्र तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
रिप्रेजेंटेटिव इमेज/आईस्टॉक
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जेएनयू के एक स्टूडेंट छात्र द्वारा दायर याचिका में लिंगदोह कमिशन में निर्धारित सिफारिशों को शामिल करते हुए छात्र संघ चुनाव के लिए उचित विश्वविद्यालय क़ानून, विनियम या तंत्र तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
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रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को "6 मार्च, 2024 की उपरोक्त अधिसूचना और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के संदर्भ में स्थापित शिकायत निवारण सेल से संपर्क करने की अनुमति दी". पीठ ने कहा, "शिकायत निवारण सेल को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों की जांच करने और कानून के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है."
अदालत ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग का गठन यदि कानून और लिंगदोह कमिशन की सिफारिशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है कि तो विवादित चुनावों के संबंध में उचित परिणामी आदेश भी शिकायत निवारण सेल द्वारा पारित किए जाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने आगे कहा, "चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर, जिसे 10 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, शिकायत निवारण सेल को उपरोक्त अभ्यास पूरा करने और अंतिम परिणामों की घोषणा से पहले एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है." .
याचिकाकर्ता ने बैठक के लिए चयनित संगठनों के छात्रों को आमंत्रित करने की 30 जनवरी, 2024 की अधिसूचना को रद्द करने और निरस्त करने की मांग की. रिपोर्ट के मुअतबिक याचिकाकर्ता ने लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सख्ती से नए जीबीएम आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की है.
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