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मेडिकल लापरवाही से गई 27 वर्षीय युवक की जान, 14 महीने से पिता कर रहा है इंसाफ की गुहार

Updated on: 02 June, 2025 09:20 AM IST | Mumbai
Diwakar Sharma | diwakar.sharma@mid-day.com

वसई के एक निजी अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता पिछले 14 महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

पिता लालमन गुप्ता अपने मृत बेटे रूपेश गुप्ता की तस्वीर लिए हुए हैं.

पिता लालमन गुप्ता अपने मृत बेटे रूपेश गुप्ता की तस्वीर लिए हुए हैं.

की हाइलाइट्स

  1. वसई अस्पताल में कथित लापरवाही से 27 वर्षीय युवक की मौत
  2. पिता ने 14 महीने से इंसाफ के लिए लगातार की कोशिशें
  3. एफआईआर दर्ज, लेकिन डॉक्टर को मिल गई जमानत; अस्पताल पर सख्त कार्रवाई नहीं

वसई के एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर चिकित्सकीय लापरवाही के कारण अपने 27 वर्षीय बेटे की मौत के बाद 52 वर्षीय व्यक्ति पिछले 14 महीनों से न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी डॉक्टर जमानत पाने में कामयाब हो गया है. और, पिता के बार-बार प्रयासों के बावजूद, स्थानीय नागरिक अधिकारियों ने अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी है.

मिड-डे के साथ अपनी आपबीती साझा करते हुए लालमन गुप्ता ने कहा कि उनके बेटे, रूपेश गुप्ता, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, को पिछले साल 16 मार्च को सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें वसई पश्चिम के ब्रीथ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया.


गुप्ता ने कहा, "मेरे बेटे को 16 मार्च, 2024 को रात करीब 11.30 बजे ब्रीथ केयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. हालांकि, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. धर्मेंद्र दुबे न तो अस्पताल आए और न ही मेरे बेटे को देखा, फिर भी उनके दौरे के लिए 2500 रुपये का परामर्श शुल्क लिया गया." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "हालांकि मेरे बेटे की हालत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल ने दो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) डॉक्टरों को उसका इलाज करने की अनुमति दी - डॉ. अवधेश यादव, जो अभी भी छात्र थे, और डॉ. रितेश विश्वकर्मा. उनमें से कोई भी महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में पंजीकृत नहीं था."


गुप्ता ने बताया कि, "बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार, केवल एमबीबीएस डॉक्टरों को ही आईसीयू के मरीजों का इलाज करने की अनुमति है. लेकिन अस्पताल ने इन मानदंडों का उल्लंघन किया, जिससे मेरे बेटे को उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई." उन्होंने दावा किया कि 19 मार्च को रूपेश की मृत्यु हो जाने के बावजूद, अस्पताल के कर्मचारियों ने एक झूठी आपात स्थिति पैदा की. उन्होंने उसे बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के व्हीलचेयर पर लिटाया और उसे एक बड़े निजी अस्पताल में ले गए. अगर वह अभी भी जीवित था, तो उसका ऑक्सीजन क्यों हटाया गया? असामान्य दो घंटे की देरी के बाद, उसे आखिरकार एम्बुलेंस में ले जाया गया और वसई के दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे दोपहर 12 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया. गुप्ता ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद, वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (VVCMC) ने कार्रवाई करने में विफल रहा है, भले ही मानिकपुर पुलिस ने VVCMC में स्वास्थ्य के चिकित्सा अधिकारी (MOH) को लिखा हो.

उन्होंने कहा, "पिछले साल 5 जुलाई को पालघर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. संतोष चौधरी ने VVCMC MOH को लिखा था कि ब्रीथ केयर अस्पताल DHO के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि नगर निगम के अधीन आता है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि VVCMC को आवश्यक जाँच करनी चाहिए. लेकिन आज तक, कुछ भी नहीं किया गया है. उन्होंने मुझे केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक दौड़ाया है." गुप्ता ने कानूनी कार्रवाई में देरी पर भी प्रकाश डाला. “मेरे बेटे की मृत्यु 19 मार्च, 2024 को हुई, लेकिन डॉ. धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत 14 जनवरी, 2025 को एफआईआर दर्ज की गई. मैं न्याय के लिए दर-दर भटक रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है. क्यों?”


कथित मेडिकल माफिया

“अवैध चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ शिकायतें निराशाजनक रूप से धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं. ऐसा लगता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छुक हैं. इससे अधिकारियों और मेडिकल माफिया के बीच संभावित सांठगांठ के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं,” गुप्ता ने कहा. “मेरे पास एक पिता के दर्द को उजागर करने के लिए मिड-डे से अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसने अपने 27 वर्षीय बेटे को चिकित्सा लापरवाही के कारण खो दिया है. शायद इससे उच्च अधिकारियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी,” उन्होंने कहा. पुलिस की राय

मानिकपुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने डॉ. दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने जमानत हासिल कर ली है. हालांकि, पिता लालमन गुप्ता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. मरीज को भर्ती किए जाने के समय डॉ. दुबे मौजूद नहीं थे. उनकी अनुपस्थिति में, दो अप्रशिक्षित डॉक्टरों ने रूपेश गुप्ता का इलाज किया, जिनकी बाद में मौत हो गई.”

“हमारी जांच के दौरान, हमें पता चला कि 2022 में डॉ. दुबे के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की गई थी. वह वर्तमान में वसई, नालासोपारा, भयंदर और मीरा रोड में चार अस्पताल चलाते हैं. हमने 13 मई को VVCMC के MOH को एक पत्र भेजा है, जिसमें की गई कार्रवाई और डॉ. दुबे के पिछले मेडिकल इतिहास का विवरण दिया गया है.”

VVCMC की राय

VVCMC की MOH डॉ. भक्ति चौधरी ने कहा, “यह चिकित्सा लापरवाही का मामला है, जो सिविल सर्जन के अधिकार क्षेत्र में आता है. हमने पहले ही अस्पताल को नए मरीजों को भर्ती करने से रोक दिया है. चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए हम अस्पताल का लाइसेंस तभी रद्द कर सकते हैं, जब अदालत, पुलिस या सिविल सर्जन निर्देश दें.”

डॉक्टर: मैंने शिफ्ट करने की सलाह दी

अस्पताल के मालिक डॉ. धर्मेंद्र दुबे ने कहा, "मरीज मेरी देखरेख में था और मैंने ही इलाज के आदेश दिए थे. हमारे अस्पताल में आने से पहले उसकी हालत गंभीर थी और दोनों फेफड़ों में बहुत ज़्यादा चोट थी. मैंने उसके रिश्तेदारों को उसे किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी. उन्होंने गंभीर स्थिति और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत को स्वीकार करते हुए लिखित सहमति दी और रात भर रुकने और सुबह उसे ट्रांसफर करने का फैसला किया.

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