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नागपुर और पुणे में परियोजना पंजीकरण के लिए महारेरा आयोजित करेगा मासिक ओपन हाउस

Updated on: 18 January, 2025 03:29 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (महारेरा) नागपुर और पुणे में परियोजना पंजीकरण को आसान बनाने के लिए मासिक ओपन हाउस शुरू कर रहा है. पहला सत्र 22 जनवरी को नागपुर में आयोजित किया जाएगा.

Representational Image

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महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (महारेरा) के तहत नागपुर और पुणे क्षेत्रों में डेवलपर्स को उनकी आवासीय परियोजनाओं के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए, अब मुंबई मुख्यालय के बाहर मासिक ओपन हाउस आयोजित किए जाएंगे. पहला ओपन हाउस 22 जनवरी को नागपुर में होने वाला है.

स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता के बावजूद, डेवलपर्स को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपने प्रश्नों को संबोधित करने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन मुद्दों को हल करने के लिए, महारेरा अपने मुंबई मुख्यालय में हर हफ्ते ओपन हाउस आयोजित कर रहा है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होते हैं. महारेरा के एक अधिकारी के अनुसार, इन सत्रों के दौरान उठाए गए प्रश्नों के आधार पर शंकाओं और चिंताओं का समाधान किया जाता है.


नागपुर और पुणे में डेवलपर्स के अनुरोधों के जवाब में, महारेरा ने इन क्षेत्रों में इसी तरह के ओपन हाउस आयोजित करने का फैसला किया है. पहल की शुरुआत नागपुर में एक खुले सत्र से होगी, जहां वित्तीय, कानूनी और तकनीकी विभागों के अधिकारी परियोजना पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपलब्ध रहेंगे.


हाल ही में, महारेरा ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के बाहर एसआरओ के लिए न्यूनतम परियोजना आवश्यकता को 500 से घटाकर 200 करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. इस निर्णय से महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अधिकृत रियल एस्टेट उद्योग संघों के गठन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिससे अंततः राज्य भर में डेवलपर्स के लिए परियोजना पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार होगा.

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, RERA के साथ पंजीकृत हुए बिना आवास परियोजनाओं का विज्ञापन या बिक्री नहीं की जा सकती है. महारेरा ने डेवलपर्स से अपने पंजीकरण आवेदन जमा करते समय पूर्ण विवरण और दस्तावेज प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि महारेरा पंजीकरण संख्या की प्रक्रिया और जारी करने में तेज़ी आ सके.


महारेरा के अध्यक्ष मनोज सौनिक ने कहा, “रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी आवास परियोजना का विज्ञापन RERA के साथ पंजीकृत हुए बिना नहीं किया जा सकता है. महारेरा ने पहले ही आवास परियोजना को पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए कानूनी, वित्तीय और तकनीकी रूपरेखा को परिभाषित कर दिया है. आवास परियोजना के पंजीकरण और महारेरा नंबर जारी करने की सुविधा के लिए, मुंबई स्थित मुख्यालय में हर सप्ताह आयोजित होने वाले खुले सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्नों का व्यक्तिगत रूप से उत्तर दिया जाता है.

“हम इस महीने से, नागपुर और पुणे में भी मासिक आधार पर इस अभ्यास को शुरू करेंगे. सबसे पहले, हम नागपुर से शुरू कर रहे हैं. महारेरा परियोजना की पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करने के लिए प्रयास कर रहा है. यदि आवेदक फॉर्म को पूरी तरह से भरते हैं और आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, तो यह अनुभव सहज होगा.”

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