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नवी मुंबई में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

Updated on: 30 May, 2025 04:29 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहचान रमेश बाबूलाल सेठ (45), अमीश दीपक तुलसीदास शाह (42) के रूप में की गई है, और राजकुमार गेलाराम नारंग (55) अहमदाबाद के हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

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नवी मुंबई में अधिकारियों ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके पीड़ितों को धोखा दिया और उन्हें बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया, अधिकारियों ने गुरुवार को खुलासा किया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि व्यक्तियों की पहचान रमेश बाबूलाल सेठ (45), अमीश दीपक तुलसीदास शाह (42) के रूप में की गई है, जो मुंबई के निवासी हैं और राजकुमार गेलाराम नारंग (55) अहमदाबाद के हैं, जिन्हें नवी मुंबई पुलिस की केंद्रीय अपराध इकाई (सीसीयू) ने गिरफ्तार किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक सेठ और शाह को एक स्थानीय अदालत ने हिरासत में भेज दिया है, जबकि नारंग 30 मई तक पुलिस हिरासत में है. जैसा कि विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से बताया गया है, तीनों ने एक परिष्कृत कार्यप्रणाली का उपयोग किया, जिसमें "आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के नकली लेटरहेड" का इस्तेमाल किया गया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, वे "इन संगठनों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करते थे और पीड़ितों को नकली पत्र दिखाते थे, बाद में उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लेते थे और उनसे पैसे निकाल लेते थे." डिजिटल गिरफ्तारी एक ऑनलाइन घोटाला है, जिसमें जालसाज, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण करके, वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं और उन्हें उनके द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं. 


गिरोह की पहचान तब हुई जब पुलिस जनवरी और फरवरी 2025 के बीच रिपोर्ट की गई एक हाई-प्रोफाइल साइबर धोखाधड़ी की जांच कर रही थी, जब एक महिला डॉक्टर को डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया और लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी की. रिपोर्ट के अनुसार विज्ञप्ति में कहा गया है, "धोखेबाजों ने दावा किया कि वे आयकर विभाग से हैं और उन्होंने महिला से कहा कि उसने करों की चोरी की है और उसकी नई दिल्ली के वाजीपुर में एक कंपनी है. उन्होंने आगे कहा कि उस पर 8,62,30 रुपये बकाया हैं और दिल्ली पुलिस में लिखित रूप से शिकायत की गई है." घोटालेबाजों ने महिला के व्हाट्सएप पर सरकारी एजेंसियों के लेटर हेड पर नकली पत्र भेजे. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि डर के मारे पीड़िता ने 1,81,72,667 रुपये, जिसमें बैंक में रखे पैसे और अन्य निवेश शामिल थे, ठगों द्वारा उपलब्ध कराए गए 6 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. ठगी का एहसास होने के बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद 17 फरवरी को साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई. 


विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले को सुलझाने के लिए तीन अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और उन्होंने तलाशी ली और तीनों को गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट के मुताबिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने वांछित साथियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और एक संगठित अपराध सिंडिकेट बनाया और धोखाधड़ी के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं. विज्ञप्ति में कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है, "आरोपियों ने किराये पर दुकानें लीं और फर्जी कंपनियां खोलीं तथा उनके नाम पर विभिन्न बैंक खाते खोले. उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं तथा डेबिट कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड जैसी अन्य चीजें प्राप्त कीं. 

घोटालेबाजों ने ऑनलाइन कॉल की, पीड़ितों को डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया और उन्हें धोखा दिया," समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया. पुलिस ने बताया कि उनके पास से 1,13,5,00 रुपये नकद, एक लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, 18 चेक बुक, 32 डेबिट कार्ड, 33 चेक, 27 सिम कार्ड, दो बैंक पासबुक, 10 फर्जी कंपनियों के रबर स्टैम्प और 10 फर्मों के बैंक खाते खोलने से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.


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