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शिवसेना नेता विजय घोलप पर जानलेवा हमला, लोहे की छड़ों से पिटाई

Updated on: 02 February, 2025 04:31 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

यह घटना 29 जनवरी की शाम को घोलप के जव्हार स्थित आवास पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया.

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र के पालघर में पार्टी की जिला इकाई के उप प्रमुख और 75 वर्षीय शिवसेना नेता विजय घोलप पर इस क्षेत्र में अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के बाद बेरहमी से हमला किया गया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 29 जनवरी की शाम को घोलप के जव्हार स्थित आवास पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने सात व्यक्तियों के खिलाफ़ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया.

रिपोर्ट के मुताबिक विजय घोलप ने हाल ही में पालघर जिले में व्यापक रूप से अवैध जुआ गतिविधियों के बारे में अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत के बाद, स्थानीय पुलिस ने इन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिससे इन पर रोक लग गई. हालाँकि, इस कार्रवाई ने स्पष्ट रूप से अवैध व्यापार में शामिल लोगों को भड़का दिया.


29 जनवरी की शाम को, सात व्यक्तियों का एक समूह लोहे की छड़ों से लैस घोलप के घर में घुस आया. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 70 वर्षीय घोलप पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घोलप को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. आधिकारिक बयान के अनुसार, घोलप की शिकायत के आधार पर पालघर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 189 (2) (अवैध रूप से एकत्र होना) शामिल है. 


पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक शिवसेना नेता को पांच महीने पहले कथित तौर पर गोलीबारी की घटना को फर्जी बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का मकसद रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस हासिल करना था. शिवसेना की पालघर जिला इकाई के सदस्य शिवसेना नेता बाला उर्फ राजेश गुडे ने 28 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने रिवॉल्वर से उनकी कार पर गोली चलाई है. 

आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच में पता चला कि गुडे ने गोलीबारी की घटना की साजिश रची थी, क्योंकि वह रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस हासिल करना चाहता था. गुडे के अलावा, पुलिस ने अपराध में शामिल उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया और रिवॉल्वर जब्त कर ली.


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