Updated on: 01 May, 2025 02:55 PM IST | Mumbai
Aishwarya Iyer
मुंबई के विक्रोली में एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर महिला के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
Representational Image
विक्रोली के एक व्यक्ति को पार्कसाइट पुलिस ने सोमवार देर रात (23 अप्रैल) एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस व्यक्ति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शराब पी रखी थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के मुंह में जबरन शराब डाली और फिर उसे एक वाहन के पीछे खींचकर ले गया और उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की.
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आरोपी की पहचान कृष्णा मनोहर अदलेकर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, घटना के समय अदलेकर और उसका एक अन्य पुरुष साथी कार में घूम रहे थे. इस बीच, पीड़िता, एक अन्य ट्रांसजेंडर महिला के साथ, जिसे उसकी सहेली माना जाता है, सिरदर्द की दवा खरीदने के लिए मेडिकल शॉप जा रही थी.
जब दोनों ट्रांसजेंडर महिलाएं मस्जिद गली के पास अमृत नगर में घूम रही थीं, तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी और उसमें से दो पुरुष उतरे. पुरुषों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जिससे पीड़िता की सहेली मौके से भाग गई. इसके बाद पीड़िता को कथित तौर पर दो लोगों ने जबरन उसके मुंह में शराब डाल दी. कथित तौर पर उन्होंने उसे कार के पीछे खींच लिया, जहां गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "क्रूरता को रोकने और खुद का बचाव करने के प्रयास में, उसने आरोपियों को पीटना और मुक्का मारना शुरू कर दिया. इसके बाद पीड़िता पर शारीरिक हमला किया गया."
उसका बयान दर्ज करने वाली पुलिस ने पुष्टि की कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जो किसी नुकीली चीज, ज्यादातर ब्लेड से बने थे. हमले के बाद, दोनों आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गए. कथित तौर पर वह बेहोश हो गई और होश में आने पर उसने खुद को सड़क पर कई चोटों के साथ पड़ा पाया. फिर उसने मदद के लिए अपनी बहन को बुलाया और साथ में वे राजावाड़ी अस्पताल पहुंचे. उसके भर्ती होने के बाद, अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि पीड़िता अभी भी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन खतरे से बाहर है. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की लागू धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई, जिसे अदालत में आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. पार्कसाइट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर ने पुष्टि की कि अदलेकर को मंगलवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और बाद में बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. घाटेकर ने कहा, "हमें अपराध की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसे चार्जशीट दाखिल करते समय सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. इस बीच, दूसरे आरोपी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. जांच जारी है."
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